Monday, 24 December 2012

PAS Urgent Meeting Schedule

साथियो, पात्र अध्यापक संघ द्वारा सभी जिलो में हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर आपात बैठके की जा रही हैं। सभी साथी इन बैठको में हर हाल में भाग लें,सहयोग दें और अन्य साथियो को भी सूचित करें। 
पात्र अध्यापक संघ द्वारा आयोजित जिलावार मीटिंग्स इस प्रकार होगी :-
 

जिला सिरसा में = 26 दिसम्बर (3 PM, टाउन पार्क,सिरसा में)
जिला फतेहाबाद में = 26 दिसम्बर (3 PM, पपीहा पार्क,फतेहाबाद में)
जिला हिसार में = 26 दिसम्बर (3 PM, जिंदल पार्क,नजदीक नया बस स्टेंड,हिसार में)
जिला कैथल में = 26 दिसम्बर (3 PM, हनुमान वाटिका,कैथल में)
जिला जींद में = 26 दिसम्बर (3 PM, नेहरु पार्क,जींद में)
जिला भिवानी में = 26 दिसम्बर (3 PM, नेहरु पार्क,भिवानी में)
जिला पानीपत में = 26 दिसम्बर (3 PM, सिविल हॉस्पिटल पार्क,पानीपत में)
जिला अम्बाला में = 27 दिसम्बर (3 PM, इंदिरा पार्क,अम्बाला केंट में)
जिला पंचकुला में = 27 दिसम्बर (3 PM, हुडा पार्क,पंचकुला में)
जिला झज्जर में = 27 दिसम्बर (3 PM, श्रीराम पार्क,झज्जर में)
जिला कुरुक्षेत्र में = 28 दिसम्बर (3 PM, हुडा पार्क,नजदीक नया बस स्टेंड,कुरुक्षेत्र
में)
जिला यमुनानगर में = 28 दिसम्बर (3 PM, नेहरु पार्क,यमुनानगर में)
जिला करनाल में = 29 दिसम्बर (3 PM, कर्ण पार्क,करनाल में)
जिला सोनीपत में = 31 दिसम्बर (3 PM, जेश पार्क,सोनीपत में)
जिला रोहतक में = 1 जनवरी (3 PM, मानसरोवर पार्क,रोहतक में)
जिला गुडगाँव में = 2 जनवरी (3 PM, कमला नेहरु पार्क,गुडगाँव में)
जिला फरीदाबाद में = 3 जनवरी (3 PM, सिटी पार्क,बल्भगढ़ में)
जिला पलवल में = 4 जनवरी (3 PM, देवी लाल पार्क,पलवल में)
जिला मेवात में = 5 जनवरी (3 PM, गाँधी पार्क,नुहं में)
जिला रेवाड़ी में = 6 जनवरी (11 AM, नेहरु पार्क,रेवाड़ी में)
जिला महेंन्द्र्गढ़ में = 6 जनवरी (3 PM, चितवन वाटिका,नारनौल में)
 

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क करें:- 
राजेन्द्र शर्मा,प्रधान,पात्र अध्यापक संघ,98120-47896

Tuesday, 4 December 2012

बीएड डिग्रीधारी नहीं कर सकते जेबीटी पद पर आवेदन : हाईकोर्ट


बीएड डिग्रीधारी नहीं कर सकते जेबीटी पद पर आवेदन : हाईकोर्ट

चण्डीगढ़ : पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश जस्टिस ए के सिकरी व जस्टिस आर के जैन की बेंच ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमे बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक श्रेणी की अध्यापक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों ने जेबीटी पद पर आवेदन का मौका देने की मांग की थी। दरअसल बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक श्रेणी की अध्या
पक पात्रता परीक्षा पास सुमन बाला व अन्य दर्जनों उम्मीदवारों ने विभिन्न याचिकाएं दायर कर उन्हें वर्तमान में जारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देने की मांग की थी। मामले पर मंगलवार को विस्तृत सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के सेवा नियमों को सही मानते हुए उनकी याचिका निरस्त कर दी। सुनवाई के दौरान डिप्लोमा इन एजुकेशन उम्मीदवारों की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता अनुराग गोयल ने हाईकोर्ट को बताया कि प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन व अध्यापक पात्रता परीक्षा पास प्रमाण पत्र अनिवार्य योग्यता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित योग्यता के अनुरूप ही सरकार द्वारा सेवा नियम बनाए गए हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों द्वारा दायर दर्जनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इसी प्रकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान के बीएड धारकों की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होनें प्राथमिक शिक्षक श्रेणी की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।

Saturday, 24 November 2012

चलो रोहतक चलो रोहतक 25 नवम्बर को दिन रविवार

25 नवम्बर को रोहतक में ताऊ छोटूराम पार्क में हरियाणा के सभी अच्. टेट. अवम एस. टेट. पास भारी संख्या में पहुंचे ताकि भावी रणनीति पर विचार किया जा सके  ! अपने साथियों और अपने हक की  लड़ाई लड़ने और लड़ाई में साथ देने के लिए सभी साथी जरुर पहुंचे !

हजारों जेबीटी टीचरों की भर्ती पर खतरा.....

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010 में हुई 8706 जेबीटी अध्यापकों की भर्ती पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर कराई गई जांच में 54 स्टैट पास धारकों में से 21 उम्मीदवारों के अंगूठे के निशान का मिलान नहीं हुआ है। इस चौंकाने वाले रिजल्ट ने स्टेट मामले की जांच में तेजी ला दी है। हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी स्टेट पास पात्रों के अंगूठे के निशान की जांच के आदेश दे दिए हैं।
शुक्रवार को शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में फोरेंसिक लैब मधुबन की टीम को लेकर शिक्षा निदेशालय के अधिकारी पहुंच गए हैं। प्रथम चरण में भिवानी के उम्मीदवारों के अंगूठे के निशान की जांच होगी। इसके बाद अन्य जिलों के उम्मीदवारों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी लेकर भिवानी पहुंचेंगे।
प्रवीण कुमारी बनाम हरियाणा सरकार के केस में हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 54 उम्मीदवारों के अंगूठे के निशानों का मिलान कराया था। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि फोरेसिंक जांच टीम ने अगस्त 2012 में इसकी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें पाया है कि 54 में से 21 उम्मीदवारों के अंगूठे के निशान नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट से जाहिर है कि स्टेट परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी बैठे थे। केवल 8 उम्मीदवारों के अंगूठे के निशान ही सही पाए गए। शेष 25 उम्मीदवारों का पूरा रिकार्ड न होने के कारण रिजल्ट पेंडिंग है। इस रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने मौलिक शिक्षा निदेशालय को सभी स्टैट पास की जांच के आदेश दे दिए हैं।
तीन माह में जांच पूरी होने की उम्मीद
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2008 में एक बार और 2009 में दो बार स्टैट की परीक्षा संचालित कराई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश पर तीनों ही परीक्षाओं में पास उम्मीदवारों के अंगूठों के निशान मिलाए जाएंगे।
प्रथम चरण में भिवानी जिले के उम्मीदवारों के अंगूठे के निशान की जांच शुरू की गई है। यह जांच लगभग तीन माह तक चलने का अनुमान है। अधिवक्ता जसवीर मोर ने कहा कि शिक्षा बोर्ड के प्रोस्पेक्टस के अनुसार अंगूठे के निशान लिए जाने थे, लेकिन बोर्ड ने अंगूठे के निशान लिए ही नहीं। दिसंबर 2010 में कविता कुमारी के नाम से याचिका डाली थी। कोर्ट ने मौलिक शिक्षा निदेशक को जांच के आदेश दिए थे और चार माह में रिपोर्ट देने को कहा। रिपोर्ट नहीं दी गई। इसके बाद सीडब्ल्यूपी 3 आफ 2011 प्रवीण कुमारी एंड अदर्स वर्सिज स्टेट आफ हरियाणा याचिका डाली गई। इस याचिका में बताया गया कि बिना जांच के ही हरियाणा सरकार ने 8706 जेबीटी अध्यापकों को नियुक्तियां दे दी हैं। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक लाख रुपये की सुरक्षा राशि के आधार पर जांच के आदेश दिए।

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